वक्फ (Waqf) इस्लामी कानून के अनुसार एक प्रकार की धर्मार्थ संपत्ति है, जो अल्लाह के नाम पर दान की जाती है और इसका उपयोग गरीबों, अनाथों, विधवाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाता है।
वक्फ संपत्ति को तीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है:
- वक्फ की संपत्ति: यह वह संपत्ति है जो अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, जैसे कि जमीन, इमारतें, पैसे, आदि।
- वक्फ का उद्देश्य: वक्फ का मुख्य उद्देश्य गरीबों, अनाथों, विधवाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना है।
- वक्फ का प्रबंधन: वक्फ संपत्ति का प्रबंधन वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद द्वारा किया जाता है, जो वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है..वक्फ बिल पर विपक्ष का विरोध मुख्य रूप से चार मुद्दों पर केंद्रित है:
- वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप: विपक्ष का तर्क है कि बिल वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है, जो वक्फ की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।
- वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव: विपक्ष का कहना है कि बिल वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव की अनुमति देता है, जिससे गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जा सकता है, जो वक्फ की धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रभावित कर सकता है।
- वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव: विपक्ष का तर्क है कि बिल वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव की अनुमति देता है, जिससे मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को हटाया जा सकता है, जो वक्फ से संबंधित विवादों के निपटारे में प्रभावी नहीं हो सकता है।
- वक्फ संपत्ति के अधिग्रहण में सरकारी शक्तियों का विस्तार: विपक्ष का कहना है कि बिल वक्फ संपत्ति के अधिग्रहण में सरकारी शक्तियों का विस्तार करता है, जो वक्फ संपत्ति के मालिकों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है।
- इन मुद्दों पर विपक्ष का विरोध इसलिए बेदम है क्योंकि वे वक्फ की स्वायत्तता और धार्मिक विशेषताओं को कमजोर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के रूप में देखते हैं।