Vijay patil Raver
रावेर, 29 जुलाई 2025:
रावेर शहर के नवनिर्मित सावदा रोड पर खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ रावेर पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये सभी आरोपी सार्वजनिक स्थान पर मांस की अवैध बिक्री कर रहे थे, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों को परेशानी हो रही थी। साथ ही, इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा और इलाके में गंदगी फैलने की स्थिति पैदा हो गई थी।
पुलिस ने बताया कि मांस विक्रेता खुले में मांस बेचने के साथ-साथ सड़क पर अतिक्रमण कर रहे थे, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी और आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
इस संबंध में विकारद्दीन गयासोद्दीन शेख की शिकायत पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 105 के तहत निम्नलिखित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है:
- अजित नजीर तडवी (आभोडा)
- शेख जाहिद शेख ताहेर (खाटीक वाडा, रावेर)
- शेख रशीद शेख नजीर (मंगरुळ दरवाजा, रावेर)
- शेख सलमान शेख हरुन (खाटीक वाडा, रावेर)
- नुर मोहम्मद शेख नईम (पाच बिबी टेकडी, रावेर)
- मोहम्मद रेहान अब्दुल जाहिद (उटखेडा रोड, रावेर)
- शेख तनवीर अब्दुल वहाब (खाटीक वाडा, रावेर)
- अशोक भिमराव अटकाळे (भोकरी, रावेर)
- अशपाक अलताफ खाटीक (फतेनगर, रावेर)
- शेख समीर शेख ताहेर (इमामवाडा, रावेर)
इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, अपर पुलिस अधीक्षक जळगांव, उपविभागीय पुलिस अधिकारी (चोपड़ा) श्री अशोक नखाते, और अतिरिक्त कार्य फैजपुर विभाग के श्री अण्णासाहेब घोलप के मार्गदर्शन में किया गया।
इस अभियान में पुलिस निरीक्षक डॉ. विशाल जयस्वाल और उनकी टीम – सहायक पुलिस निरीक्षक मीरा देशमुख, पोना कल्पेश आमोदकर, संभाजी बिजागरे, पोकों सचिन घुगे, प्रमोद पाटील, विशाल पाटील, श्राकांत चव्हाण, विकार शेख, सुकेश तडवी, महेश मोगरे और चैतन्य नारखेडे – शामिल रही।