Nasik – Waseem Raza Khan
द्वारका इलाके के काठे गली में हजरत सातपीर बाबा दरगाह पर अतिक्रमण के खिलाफ मनपा की कार्रवाई को अवैध बताया गया है. दरगाह के अस्तित्व के सबूत होने का दावा करते हुए मनपा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. 16 अप्रैल को निगम ने दूसरी बार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट उसी दिन अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर चुका था लेकिन कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी. बाद में सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने मनपा के खिलाफ दायर याचिका में उसके पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतों के साथ हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के मामले में बाद में जारी अंतरिम स्थगन आदेश को भी खारिज कर दिया है, क्योंकि स्थगन आदेश जारी होने से पहले ही मनपा ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी थी. इस बीच मंगलवार, 15 अप्रैल को द्वारका इलाके में सातपीर बाबा दरगाह पर अतिक्रमण को लेकर हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आस-पास की सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया. चार दिन बाद, बैरिकेड्स हटा दिए गए और सड़कें फिर से खोल दी गईं. वर्तमान में क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति है, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात है.